केरल: भाजपा नेता की हत्या के आरोप में PFI के 15 लोगों को मौत की सजा

By: Shilpa Tue, 30 Jan 2024 3:23:13

केरल: भाजपा नेता की हत्या के आरोप में PFI के 15 लोगों को मौत की सजा

कोच्चि। केरल की एक अदालत ने भाजपा नेता की हत्या मामले में PFI से जुड़े 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। दिसंबर, 2021 में अलप्पुझा जिले में भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) शाखा के नेता रंजीत श्रीनिवासन का मर्डर हुआ था। इस केस में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मावेलिक्कारा वी. जी. श्रीदेवी ने मंगलवार को दोषियों को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा की अपील की थी। इसे लेकर कहा गया कि पीएफआई के ये सदस्य 'ट्रेंड हत्यारा दस्ते' से जुड़े थे। जिस क्रूर तरीके से पीड़ित को उसकी मां, बच्चे और पत्नी के सामने मारा गया वह इसे दुर्लभ से दुर्लभतम की कैटेगरी के अपराध के दायरे में लाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा लीडर रंजीत श्रीनिवासन की हत्या में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और 'सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया' (SDPI) से जुड़े कार्यकर्ता शामिल थे। इन लोगों ने 19 दिसंबर 2021 को रंजीत को घर में उनके परिवार के सामने बुरी तरह पीटा था और उनकी हत्या कर दी थी। विशेष अभियोजक के मुताबिक, आरोपियों का मकसद श्रीनिवासन को भागने से रोकना और उनके चीखने की आवाज सुनकर घर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकना भी था।

1 से 8 तक के आरोपी हत्या में सीधे तौर पर शामिल

इससे पहले, 20 जनवरी को अदालत ने इस मामले में सभी 15 लोगों को दोषी करार दिया था और फैसला 30 जनवरी के लिए टाल दिया था। विशेष अभियोजक प्रताप जी पडिक्कल के अनुसार, अदालत ने पाया कि 15 आरोपियों में से 1 से 8 तक सीधे तौर पर मामले में शामिल थे। कोर्ट ने 4 आरोपियों (अभियुक्त संख्या 9 से 12) को भी हत्या का दोषी पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपराध में सीधे तौर पर शामिल लोगों के साथ थे और घातक हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर पहुंचे थे।

दिवंगत नेता के परिवार को मिलेगा न्याय: भाजपा

अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीनिवासन के परिवार ने उम्मीद जताई थी कि दोषियों को अधिकतम सजा दी जाएगी। भाजपा ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि पार्टी के दिवंगत नेता के परिवार को न्याय मिलेगा। भाजपा नेता की हत्या के कुछ घंटे पहले 18 दिसंबर की रात को एक गिरोह ने एसडीपीआई नेता के. एस. शान की हत्या कर दी थी। घटना के समय वह अलप्पुझा में अपने घर लौट रहे थे। इस मामले को लेकर भी बहुत हंगामा मचा था।

मृतक के परिवार ने फैसले पर खुशी व्यक्त की और रेनजिथ की विधवा ने कहा कि हालांकि उनके लिए नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन आरोपियों को अधिकतम सजा देने के लिए वे अदालत के बहुत आभारी हैं, जो उन्होंने समझा है कि यह दुर्लभ है।

रेन्जिथ की पत्नी ने कहा,“इस अपराध को हुए 770 दिन हो गए हैं और फैसला सुनने के बाद, हमें लगता है कि हमारा इंतजार सार्थक था। अभियोजन पक्ष और पुलिस को विशेष धन्यवाद जो हमारे साथ खड़े रहे।”

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